Nov 17 2016 04:51 PM
मेलबर्न : आॅस्ट्रेलिया की सरकार ने कुशल प्रवासी कामगारों को देश में रूकने की अवधि को कम कर दिया है। इस अवधि को घटाने के लिये सरकार की तरफ से वीजा अवधि में भी बदलाव किया। इसके चलते अब प्रवासी कामगार आॅस्ट्रेलिया में 60 दिन ही रूक सकेंगे, यदि इसके बाद भी कोई पकड़ा जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
वीजा योजना में बदलाव के पहले प्रवासी कामगार आॅस्ट्रेलिया में 90 दिनों तक ठहर सकते थे। बताया गया है कि बदलाव उन प्रवासी कामगारों के लिये किया गया है, जो प्रवासी लोग नौकरी जाने के बाद भी देश में टिके रहते है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जानकारी के अनुसार यदि रूकने की अवधि के दौरान कामगारों को फिर से काम मिल जाता है तो वीजा की अवधि नियमानुसार बढ़ा दी जायेगी।
जानकारी मिली है कि वीजा योजना के अनुसार चार वर्षों तक के लिये वीजा दिया जाता है जबकि 28 दिनों तक नौकरी तलाशने की भी सुविधा दी गई थी। बाद में तत्कालीन लेबर पार्टी सरकार ने इस अवधि में बढ़ोतरी करते हुये 90 दिन करने का ऐलान किया था।
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