झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून लागू, विधवाओं को मिलेगा घर और पेंशन
झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून लागू, विधवाओं को मिलेगा घर और पेंशन
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रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होने राज्य में सभी विधवाओं को घर देने की भी घोषणा की ये घर उन्हे अगले कुछ सालो में दिए जाएंगे. खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने का शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय के आदर्शों के अनुरूप उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के हर गरीब को इस योजना का लाभ मिले.

उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से उनकी सरकार झारखंड की सभी विधवाओं को मकान और पेंशन देने की योजना शुरू करेगी. CM ने कहा कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए पूरी पारदर्शिता राखी जाएगी इसके लिए जन वितरण प्रणाली में बायोमीट्रिक प्रणाली लागू की जा रही है.

इस अवसर पर उपस्थित खाद्य एवं जन वितरण विभाग के मंत्री सरयू राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 51 लाख परिवार शामिल होगे.

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