जासूसी के आरोपों के चलते अदालत ने मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जासूसी के आरोपों के चलते अदालत ने मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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काहिरा: शनिवार को काहिरा की एक अदालत ने मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को जासूसी के आरोपों में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अल जजीरा के दो पत्रकारों सहित 11 लोगों के खिलाफ कतर को देश की खुफिया सूचनाएं लीक करने के आरोपों के चलते यह मुकदमा चलाया जा रहा था.

मामले में मुर्सी को काहिरा की अदालत ने 15 साल जेल की सजा सुनाई है. गौरतलब है की मिस्त्र के कानून के अनुसार, मौत की सजा पर मुफ्ती के हस्ताक्षर की जरूरत होती है. अदालत उनकी राय से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन उनका आदर करता है. 

इसी के साथ मौत की सजा पाने वालों में राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद अफीफी, फ्लाइट अटेंडेंट मोहम्मद किलानी तथा शिक्षाविद् अहमद इस्माइल शामिल है. इससे पहले मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थित मुर्सी के सत्ता में एक साल रहने के बाद विशाल विरोध-प्रदर्शन के बाद सेना ने जुलाई 2013 में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था.

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