धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत यूपी में की गयी पहली गिरफ्तारी
धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत यूपी में की गयी पहली गिरफ्तारी
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उवैश अहमद की उम्र 22 वर्ष थी जिसे रविवार को "जबरन" धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश के तहत बुक किया गया था। नवगठित धर्म-विरोधी कानून के तहत पहला मामला दर्ज करने के तीन दिन बाद बरेली पुलिस ने मामले में अपनी पहली गिरफ्तारी की है।

अहमद पर उत्तर प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 के तहत "अपहरण की धमकी" और बरेली जिले के देवरनिया क्षेत्र में एक 20 वर्षीय विवाहित महिला को बदलने के लिए मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज करने के बाद से आरोपी छिपने में लगा था। उन्होंने कहा कि "उन्हें एक मुठभेड़ में गोली मारे जाने की आशंका है।" अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) संसार सिंह ने कहा- "वह इस धारणा के तहत हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कभी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि वह हिस्ट्रीशीटर नहीं है।" "हम केवल उसकी तलाश कर रहे थे और कई टीमों को पड़ोसी जिलों में भी तैनात किया गया था। उसे बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।"

"हम अब शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करेंगे और इस मामले में जांच पूरी करेंगे।" अहमद और महिला स्कूल दोस्त थे। लड़की के परिवार ने पिछले साल भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था जब वह लापता हो गई थी। बाद में यह पता चला कि उसने युवाओं के कहने पर घर छोड़ दिया था, बाद में उन्होंने कहा कि वे एक साथ रहना चाहते थे। भोपाल से उसे "बरामद" किया गया, जब वे मुंबई जाने वाले थे। कुछ महीने बाद उसकी शादी दूसरे आदमी से कर दी गई। लेकिन अहमद ने महिला को घूरना शुरू कर दिया शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया। अहमद पर आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ अध्यादेश की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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