कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज
कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज
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उडुपी: एक ठेकेदार और भाजपा नेता संतोष के. पाटिल की आत्महत्या के मामले में, कर्नाटक पुलिस ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 और 306 के तहत शिकायत दर्ज की है।

पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिम) देवा ज्योति रे के अनुसार, मंत्री ईश्वरप्पा और उनके दो साथियों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने पंचनामा (एक कानूनी दस्तावेज जो अपराध स्थल पर एक अधिकारी द्वारा किए गए सबूतों और निष्कर्षों का विवरण देता है) प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि यह परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में किया जा रहा है।

मौके पर सभी संभव डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र किए जाएंगे। इससे पहले अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था और एफआईआर के बाद आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था। "हम हर कोण से जांच करेंगे," उन्होंने कहा।

मृतक ठेकेदार के भाई प्रशांत गौडप्पा पाटिल ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ईश्वरप्पा को मुख्य प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था। बसवराज, रमेश और ईश्वरप्पा के सहयोगी इस मामले में क्रमशः दूसरे और तीसरे प्रतिवादी हैं।

पुलिस ने आईपीसी 34 (एक सामान्य लक्ष्य वाले लोगों के एक समूह द्वारा किए गए आपराधिक आचरण) और आईपीसी 306 (एक सामान्य लक्ष्य वाले लोगों के एक समूह द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य) (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत शिकायत दर्ज की है।

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