आप विधायक राघव चड्ढा पर FIR दर्ज, सीएम योगी पर लगाए थे बेबुनियाद आरोप
आप विधायक राघव चड्ढा पर FIR दर्ज, सीएम योगी पर लगाए थे बेबुनियाद आरोप
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नई दिल्ली: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निराधार आरोप लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के MLA और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. ये प्राथमिकी एक अधिवक्ता ने दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-20 कोतवाली में बीती देर रात (शनिवार-रविवार) को दर्ज कराई है. 
 
FIR दर्ज कराए जाने की पुष्टि रविवार सुबह खुद शिकायतकर्ता शीर्ष अदालत के वकील प्रशांत उमराव ने की है. प्रशांत उमराव मूलत: उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और फिलहाल पूर्वी दिल्ली जिले के कड़कड़ूमा इलाके में निवास करते हैं. उन्होंने विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है. तड़के लगभग ढ़ाई बजे नोएडा कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाने वाले शिकायतकर्ता वकील प्रशांत उमराव के अनुसार, धारा 505 (2) गैर-जमानती है. इसमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. जबकि धारा 500 मानहानि की है. यह जमानती तो है, लेकिन यदि अपराध साबित हो गया तो इसमें भी दो साल की कैद का प्रावधान है, जबकि आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत तीन वर्ष की कैद हो सकती है.

शिकायतकर्ता ने कहा कि के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से हाल ही में विधायक निर्वाचित हुए आप नेता राघव चड्ढा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं. राघव ने रविवार को रात के समय अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने सीधे-सीधे यूपी के सीएम योगी​ आदित्यनाथ का नाम लेकर उनकी मानहानि की कोशिश की थी.

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