UP: बरेली में दर्ज हुई 'लव जिहाद' के आरोप में पहली FIR
UP: बरेली में दर्ज हुई 'लव जिहाद' के आरोप में पहली FIR
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उत्तर प्रदेश में बीते दिनों ही गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आज बरेली में इसके तहत पहला मामला दर्ज हो चुका है। जी दरअसल बरेली में पहला मामला सामने आया है वह 'लव जिहाद' का है। यहाँ लव जिहाद के आरोप में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दायर कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दायर किया गया है।

इस मामले में आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। इस मामले में अब आरोपी घर से फरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है उबैस नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। वैसे आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बीते शनिवार को मंजूरी दी थी। उसी के साथ यह कानून यूपी में लागू हो गया। अब इस कानून के लागू होने के बाद बरेली में पहला मामला इसी के तहत दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में लगी हुई है।

आपको पता ही होगा UP में जो आदेश पारित हुआ है उसमे गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद यह कानूनी रूप ले चुका है और इसे 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।

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