सोसायटी में मुस्लिम युवक को नहीं मिला मकान, पुलिस के पास पहुंचा मामला
सोसायटी में मुस्लिम युवक को नहीं मिला मकान, पुलिस के पास पहुंचा मामला
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मुंबई : मुंबई की हैप्पी हाउसिंग सोसायटी में कुछ देर के लिए अनहैप्पी माहौल हो गया। मुस्लिम युवक को जगह नहीं दिए जाने के मसले पर 11 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। दरअसल 35 वर्षीय विकार अहमद खान ने वसई के हाउसिंग सोसायटी में घर तलाश रहे थे मगर जब उन्हें यहां मकान नहीं दिया गया तो उन्होंने मनिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी। इस मामले में हाउसिंग सोसायटी ने प्रस्ताव पारित कर दिया था। इस प्रस्ताव के तहत मुस्लिमों द्वारा मकान खरीदने पर रोक लगा दी गई थी।

इस मामले में पुलिस ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ऐसे में 11 लोगों को आरोपी बना दिया गया। आरोपियों में 8 गुजराती, 2 मराठी भाषी और 1 उत्तरप्रदेश मूल का है। दरअसल ये लोग एक ही भवन में रहते हैं । मगर ये मुसलमान युवक को सोसायटी में घर दिए जाने के समर्थन में नहीं हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा इन लोगों के विरूद्ध सेक्शन 295 ए धर्म के आधार पर तौहीन करने के इरादे से कार्य करने का आरोप लगाया गया है।

अब उन पर सेक्शन 298 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में सोसायटी के निवासी कांताबेन पटेल, जिग्नेश पटेल अपना फ्लैट विकार अहमद खान को 47 लाख रूपए में बेच दिया था। मगर हाउसिंग सोसायटी से पारित प्रताव में कहा गया कि मुस्लिम घर नहीं खरीद सकते हैं। इस मामले में यह दावा किया गया है कि सोसायटी के सभी लोगों ने मुस्लिम परिवार को मकान न देने का फैसला किया है।

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