छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश, रोकथाम संबंधी नियमों का पालन न करने पर देना होगा जुर्माना
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश, रोकथाम संबंधी नियमों का पालन न करने पर देना होगा जुर्माना
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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाने के साथ उन पर दण्डात्मक कार्रवाई करने का निर्णय किया है. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं और अब इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाने वाला है.

जंहा इस बारें में उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रूपए, घर में पृथक-वास के दिशा-निर्देशों को तोड़ने पर 1,000 रूपए जा जुर्माना. एवं सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रूपए और दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते पाए जाने पर 200 रूपए जुर्माना लिया जाने वाला है. अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रक्षात्मक नियमों को अपनाने और उनके पालन को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, जुर्माना वसूलने की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिकृत अधिकारी ही करने वाले है. जुर्माना न देने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक जांच करने का आदेश जारी किया जा चुका है.

जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि  सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, हॉसिपटल, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों और गलियों में आने-जाने वाली प्रत्येक जनता के लिए मास्क लगाना जरुरी है. कार्यालय, कार्य स्थलों और फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी मास्क आवश्यक है. जिसके उपरांत, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना जरुरी होगा. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकना रोक लगा दी है. घर में पृथक-वास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना जरुरी है. और दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दी गई है.

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