Jun 03 2016 04:41 PM
नई दिल्ली : लेन-देन के आरोप में एक महिला और उसकी पुत्री को गलत तरीके से पकड़ने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। दरअसल इस महिला और उसकी पुत्री को 5 लाख रूपए का हर्जाना देने का आदेश भी दिया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस कंप्युटर्स के सौदे को लेकर इनसे पूछताछ कर रही थी।
दरअसल इस मामले में दायर किए गए वाद में उन्हें पुलिस पुणे से भोपाल ले गई थी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ द्वारा मां-बेटी को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के पकड़ने हेतु पुलिस को हर्जाना देने का आदेश दिया गया।
अधिवक्ता सुनील फर्नांडीज़ ने इस मामले में कहा कि वर्ष 2014 में मध्यप्रदेश पुलिस ने पुणे में उन्हें पकड़ लिया था और हाथों में हथकड़ियां डालकर उन्हें रेलगाड़ी से भोपाल ले जाया गया।
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