Jun 17 2015 02:10 PM
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने अब प्रदेश की स्वच्छता के लिए एक सरहनीय पहल की है। अब राज्य सरकार द्वारा लाए गए नए नियमो के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फ़ौलाता पाया गया तो उससे 1000 रुपये जुर्माना व सरकारी अस्पताल या दफ्तर में समाजसेवा भी कराई जाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने इस संबंध में कानून पास कर लिया है। नए नियमो के अनुसार पहली बार सार्वजनिक स्थल पर थूकते पकड़े जाने पर एक हजार रुपए जुर्माना और एक दिन की समाजसेवा की सजा होगी। दूसरी बार कानून तोड़ने पर तीन हजार रुपए जुर्माना और तीन दिन की समाजसेवा की सजा होगी और तीसरी बार में जुर्माना यह जुर्माना पांच हजार रुपए तक बढ़ जाएगा, वहीं समाजसेवा भी पांच दिन की होगी।
इस नियम की सबसे अच्छी बात यह है की जुर्माने की जुर्माने से प्राप्त धन का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने बताया, सरकार ने बताया की इसके लिए एक समिती बनाई जाएगी, इसके अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत होंगे।
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