राम मंदिर निर्माण में दान देने पर मिलेगी आयकर में छूट, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
राम मंदिर निर्माण में दान देने पर मिलेगी आयकर में छूट, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
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अयोध्या: यदि आप अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना न जारी की है. इसके अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में रियायत दी जाएगी. ये रियायत श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी. वित्त मंत्रालय की तरफ से ये छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत प्रदान की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'' का गठन किया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान लिए जा रहे हैं. आयकर छूट का दावा करने के लिए ये आवश्यक है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास मौजूद हो. इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि की जानकारी मौजूद होना चाहिए.

अधिसूचना में कहा गया है कि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को रियायत नहीं दी जाती है. धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है. इसके बाद धारा 80 जी के अंतर्गत छूट दी जाती है. वित्त मंत्रालय ने तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के रूप में नोटिफाई किया है.


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