नई दिल्ली : आज की जानकारी में यह बात सामने आई है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा बिजनेसमैन के साथ ही कंपनियों को भी कुछ खास सर्विसेज पर सर्विस टैक्स से निजात दिलवाने का काम किया गया है. बताया जा रहा है कि सरकार या लोकल अथॉरिटी के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर यह छूट मिलने वाली है. यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ कई रजिस्ट्रेशन सर्विसेज भी शामिल हैं और यह भी बता दे कि इनकी फीस 5 हजार रुपए से अधिक नहीं होना है.
मामले में ही सामने आए वित्त बिल 2016 के अनुसार नए वित्त वर्ष के साथ ही हर बिजनेसमैन जिसका सालाना टर्नओवर 10 लाख रुपए या इससे अधिक है उसे सरकारी सेवाओं के लिए 15 फीसदी सर्विस टैक्स अदा करना होगा. गौरतलब है कि इस नियम को लेकर कई बड़े वत्यप्रियो के द्वारा विरोध भी किया गया, जिसके बाद सरकार के द्वारा भी कुछ अहम कदम उठाए गए.
मामले में अब यह बता दे कि पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर किसी तरह का कोई सर्विस टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही यह भी बता दे कि कंपनियों को टेस्टिंग, सुरक्षा जांच या सर्टिफिकेशन सर्विसेज, लैंड यूज अप्रूवल चार्ज या किसी तरह की ड्यूटी या जुर्माना चुकाने पर भी सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा.