नई दिल्ली: NRI और विदेशी आगंतुकों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत CBDT ने फैसला लिया है कि जो NRI और विदेशी आगंतुक 22 मार्च 2020 के पहले देश में आ गए और वक़्त पर वापस नहीं जा पाए हैं, उन्हें रेसिडेंट मानकर टैक्स वसूलने या टैक्स रियायत देने वाले मामले में राहत मिलेगी.
दरअसल, नियम है कि टैक्स संबंधी नियमों का लाभ लेने लिए NRI को निश्चित दिनों तक भारत से बाहर रहना होता है (कम-से-कम 180 दिन). किन्तु ऐसे काफी सारे लोग थे जो 22 मार्च के पहले भारत आ गए थे, मगर वित्तीय वर्ष खत्म होने के पहले यानी 31 मार्च 2020 के पहले विदेश नहीं जा पाए, उनके लिए 22 से 31 तारीख तक के दिन गिने नहीं जाएंगे ,भारत में रहने की उतने दिन की मियाद पर डिस्काउंट दिया जाएगा.
दरअसल यह लोग भारत आ गए थे, मगर कोरोना के चलते लागू हुए लॉक डाउन के कारण वापस नहीं जा पाए और कुछ लोग तो क्वॉरंटाइन किए गए. लेकिन अधिक समय तक भारत में रुकने से उन्हें इंडियन रेसिडेंट के रूप में टैक्स रिटर्न भरना पड़ता. 31 मार्च को सरकार ने विशेष विमान से इन लोगों को बाहर जाने का बंदोबस्त किया था. CBDT ने इस बारे में सर्कुलर भी जारी कर दिया है.
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