GST के दायरे में लाया जाएगा पेट्रोल-डीजल ? वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने आज संसद के उच्च सदन में कहा है कि GST Council ने पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने को लेकर अभी तक कोई अनुशंसा नहीं की है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी का उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट वर्क्स के लिए होता है. वर्तमान में राजकोषीय हालत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि अभी तक GST काउंसिल (GST Council) ने तेल और गैस को GST के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है. इसलिए अभी पेट्रोलियम को GST के दायरे से बाहर ही रखा जाएगा. उन्होंने संसद को लिखित में इस बारे में जानकारी दी है. रामेश्वर तेली ने लोकसभा में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से होने वाली आमदनी के संबंध में भी जानकारी दी है.

वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से वसूले जाने वाले टैक्स में 88 फीसदी का इजाफा हुआ है और यह राशि 3.35 लाख करोड़ हो गई है. पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क 19.98 रुपए से बढ़कर 32.90 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं डीजल पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15.83 से बढ़कर 31.80 रुपए पर पहुंच चुका है.

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