फायनेंस कम्पनियों को बैंक के लिए मिलेगा लाइसेंस
फायनेंस कम्पनियों को बैंक के लिए मिलेगा लाइसेंस
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प्रोफेशनल्स और फाइनेंस कम्पनियां अब अपना बैंक स्थापित कर सकेंगी. इसके लिए रिजर्व बैंक ने कुछ नियम बनाए हैं. आरबीआई ने के नियम के अनुसार 500 करोड़ रुपए देकर एक युनिवर्सल बैंक स्थापित किया जा सकता है.जिसके तहत लोन की पेशकश,जमा रकम स्वीकारने और दूसरे बैंकिंग कार्य किये जा सकते हैं.

आरबीआई की इस पहल से जहाँ 10 साल के अनुभव वाले प्रोफेशनल्स और नान बैंकिंग फाईनेंशियल कम्पनियों के लिए विकास के दरवाजे खुले हैं, वहीँ इंडस्ट्रीयल हाउसों व कंग्लोमरेट्स के लिए कुछ प्रतिबन्ध भी लगाये हैं.

आरबीआई का कहना है कि जिनके कुल बिजनेस का 40 फीसदी से ज्यादा नान फाईनेंशियल गतिविधियों में होगा वह अपना बैंक नहीं बना पाएंगे. जिनकी एसेट्स 5 हजार की है और जिनका 60 फीसदी  बिजनेस फाईनेंशियल सर्विसेस में लगा हुआ है वे बैंक के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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