सुप्रीम कोर्ट ने सांड के साथ लड़ाई पर लगाया प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने सांड के साथ लड़ाई पर लगाया प्रतिबंध
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चेन्नई तमिलनाडु में पारंपरिक पर्व पोंगल के अवसर पर आयोजित होने वाले जल्लीकट्टू के उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल इस आयोजन में सांड को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। कहा गया है कि तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर इस तरह का खेल नहीं खेला जाएगा। सोमवार को कई संगठनों ने इस पाबंदी को हटाने की केंद्र की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने याचिका दायर कर दी गई है। जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटाने के विरूद्ध भारत पशु कल्याण समिति, पीपुल फाॅर द एथिकल ट्रीटमेंट आॅफ एनिमल्स के ही साथ बेंगलुरू की गैर-सरकारी संस्था की ओर से याचिका दायर कर दी गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस तरह के आयोजन को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कुछ नियमों के ही साथ इस खेल पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था। मगर पशु अधिकारों की पैरवी करने वाले समूहों की ओर से आपत्ति जताने के बाद परंपरागत फसल कटाई के त्यौहार पोंगल के एक दिन पहले ही सरकार ने इसे जारी रखने का आदेश भी दिया। 

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