बहाल हुआ मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस, अब विदेशों फंडिंग ले सकेगी संस्था
बहाल हुआ मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस, अब विदेशों फंडिंग ले सकेगी संस्था
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी (MoC) का FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) पंजीकरण पुनः बहाल कर दिया है. बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी को मदर टेरेसा ने स्थापित किया है, जो भारत में कल्याणकारी कार्यों में शामिल है, लेकिन इसपर धर्मान्तरण के आरोप भी लगते रहे हैं. इससे पहले गृह मंत्रालय ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन पहले रिन्यू नहीं किया गया था, क्योंकि इसके विरुद्ध  'कुछ प्रतिकूल इनपुट देखे गए थे.' हालांकि अब मंत्रालय ने संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन को 7 जनवरी को बहाल कर दिया है. 

उल्लेखनीय है कि FCRA लाइसेंस के जरिए ही कोई संस्था विदेशों से फंडिंग ले सकती है. 25 जनवरी को गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था. उसके बाद ये संस्था उन 6000 संस्थाओं की लिस्ट में शामिल हो गई थी, जिसका FCRA लाइसेंस समाप्त हो गया था. पश्चिम बंगाल में विदेशी चंदा लेने के लिए 1,030 NGO पात्र हैं और MoC को इस फेहरिस्त में शामिल किया गया था. सरकार ने करीब 6,000 NGO का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से बंद हो गया क्योंकि गृह मंत्रालय ने उनके आवेदन को रिन्यू करने से मना कर दिया या NGO ने रिन्युवल के लिए अर्जी नहीं दी थी.

गृह मंत्रालय ने पहले एक बयान में कहा था कि 25 दिसंबर को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करने के लिए MoC के रिन्युवल से मना कर दिया गया था. इसके साथ ही कहा गया था कि इसका लाइसेंस 31 अक्टूबर तक वैध था, मगर अन्य संघों के साथ इसे 31 दिसंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था.

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