लैपटॉप के ख़राब होने पर या उसकी गुणवत्ता के प्रति होने वाले निराकरण के तहत अब डैल अपने लैपटॉप यूज़र्स को उसकी कीमत वापिस करेगा. जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को खराब उपकरण बेचने के मद्देनजर उपभोक्ता को लैपटॉप की कीमत और 5,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला बताया है.
यह फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश अनवर आलम की अध्यक्षता वाले मंच ने नोएडा की कंपनी डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कहा है कि एेसी चीजों का क्या उपयोग है जो खरीद के एक साल में खराब हो जाए. आपको बता दे कि उत्तरी दिल्ली के एक निवासी सत्येंद्र जीत यादव ने एक याचिका दायर की थी.
कोर्ट द्वारा इस मामले में कहा गया है कि लैपटॉप खरीदने के समय से ही खराब था. इसी के साथ इसे अनुचित व्यव्हार का मामला बताया तथा शिकायतकर्ता को लैपटॉप की कीमत के साथ उसे मुआवजा देने के लिए भी कहा है.