नवजात की हत्या करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
नवजात की हत्या करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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बालाघाट: यहाँ सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत द्वारा एक नवजात की हत्या के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही आरोपी पिता पर 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. लामता थानाक्षेत्र दौनी निवासी पर अपनी ही नवजात बेटी की जहर देकर हत्या कर दफन करने का आरोप था.

जानकारी के अनुसार, दौनी निवासी अनिरुद्घ (45) पिता अदबसिंह मसराव का बड़गांव परसवाड़ा निवासी समलवती बाई के साथ एक वर्ष पहले से प्रेम संबंध चल रहा था. इसके चलते समलवती गर्भवती हो गयी. परिवार व गांव वालों के समझाने पर अनिरुद्घ ने समलवती से शादी कर ली. घटना के 11 दिन पहले समलवती ने एक लड़की को जन्म दिया था लेकिन अनिरुद्घ अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था. उसका कहना था कि लड़की उसकी नहीं है. 18 जनवरी 2015 को समलीबाई नवजात को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर घर लाई और बेटी को सुलाकर बाहर चली गई.

कुछ देर बाद बच्ची के रोने पर उसने उसे गोद में लिया तो नवजात के मुंह से तेज बदबू आ रही थी. रात करीब आठ बजे बच्ची के नाक से खून निकला जिसके बाद उसकी मौत हो गई. दूसरे दिन बच्ची का शव अनिरुद्घ ने जंगल में दफन कर दिया. पत्नी को शक होने पर उसने इसकी सूचना लामता पुलिस को दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को निकालकर कर पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया. अनिरुद्घ के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था.

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