1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य
1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार, 24 दिसंबर को घोषणा की कि 1 जनवरी से देश के सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा।

गुरुवार को एक वर्चुअल फंक्शन को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग यात्रियों के लिए उपयोगी होगा क्योंकि उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इससे समय और ईंधन बचाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, 1 दिसंबर, 2017 से, नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था।

2016 में लॉन्च किया गया, फास्टैग टोल प्लाजा पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। टैग को अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहन टोल प्लाजा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरें क्योंकि शुल्क भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए, फास्टैग का फिटमेंट 1 अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है। एक नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए एक वैध FASTag अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

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