ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, अब हिंदुओं की याचिका पर होगी सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, अब हिंदुओं की याचिका पर होगी सुनवाई
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वाराणसी: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में आज, 17 नवंबर को फिर से सुनवाई हो चुकी है। जी हाँ और मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की बेंच ने सुनवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पूरे मामले में आज सर्वे के दौरान परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना की अनुमति देने और मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका की पोषणीयता पर कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी हाँ और मुस्लिम पक्ष को इससे बड़ा झटका लगा है।

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मिली खबर के मुताबिक वाराणसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने निर्णय में ज्ञानवापी सर्वेक्षण के दौरान मिले 'शिवलिंग' का पूजा-पाठ करने और ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की याचिका को सुनवाई योग्य बताया है। जी हाँ और अब इस मामले में आगे सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने 7 नवंबर को याचिका दाखिल की थी लेकिन अब कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है और कहा है मामला सुनवाई योग्य है। इसी के साथ जिला कोर्ट को 2 दिसंबर को अगली तारीख दी है। आपको बता दें कि इससे पहले इस संबंध में जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया था कि, 'फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला सुनाने के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है। इस मामले में अपनी सुनवाइयों के दौरान सिविल जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका की पोषणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।'

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आपको बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में ज्ञानवापी में स्थित कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग पर जिला अदालत ने फैसला सुनाया था। उस दौरान जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच से साफ इनकार कर दिया था। जी दरअसल इस मामले में हिंदू पक्ष की मांग थी कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस मांग पर लगातार आपत्ति जता रहा है, और शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है।

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