दाऊद के करीबी टकला को कोर्ट ने 28 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा
दाऊद के करीबी टकला को कोर्ट ने 28 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा
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सोमवार को स्पेशल टाडा कोर्ट में 1993 मुंबई ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक रहे मोहम्मद फारुक उर्फ फारुक टकला पेश किया गया था जहाँ कोर्ट ने टकला 28 मार्च तक की पुलिस हिरासत में भेजा दिया है. मोहम्मद फारुक उर्फ फारुक टकला मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना और 1993 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में वह दाऊद का साथी था.

गौरतलब है कि इससे पहले फारुक टकला को गुरुवार (8 मार्च) को दुबई से भारत लाया गया था और मुंबई के टाडा कोर्ट के सामने उसकी पेशी हुई जहां कोर्ट ने उसे 19 मार्च तक के लिए पुलिस  हिरासत में भेजा था. पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने फारुक टकला की 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी, इसके पीछे एजेंसी ने तर्क दिया था कि जांच के दौरान दिए गए उसके बयानों को सत्यापित किया जा सके. उसके खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में 17 फरवरी, 1961 को जन्मे टकला का असली नाम यासीन मंसूर मोहम्मद फारुक है. जांच एजेंसी के अनुसार टकला और उसके भाई मोहम्मद अहमद मंसूर उर्फ लंगड़ा ने धमाके के आरोपियों के लिए वाहनों का इंतजाम किया था. इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग घायल हुए थे. विशेष टाडा अदालत ने जून, 2017 में छह लोगों को दोषी करार दिया था. 

अबू सलेम सहित दो को आजीवन कारावास और दो को मौत की सजा सुनाई गई है. एक दोषी को दस साल की जेल हुई है, जबकि मुस्तफा दोसा की दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में मौत हो गई. इस आतंकी घटना के मास्टरमाइंड डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन सहित 27 आरोपी फरार हैं. टकला के खिलाफ 1995 में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था. मुंबई बम धमाकों के अलावा उसके खिलाफ हत्या, वसूली, अपहरण और आपराधिक साजिश के मामलों में भी पुलिस को उसकी तलाश थी.

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