उन्नाव मामला: आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ीं, फर्जी आर्म्स एक्ट में तय हुए आरोप
उन्नाव मामला: आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ीं, फर्जी आर्म्स एक्ट में तय हुए आरोप
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नई दिल्ली: उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध दिल्ली का तीस हजारी कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के मामले में आरोप निर्धारित कर दिए हैं. अदालत ने कहा प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि इस मामले में बड़ा षड्यंत्र रचा गया है. पुलिस वहां पहुंची किन्तु इस मामले में कोई दखल नहीं दिया और पोस्टमार्टम के दौरान पीड़िता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान थे. 

इस मामले में आरोपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, बाहुबली MLA कुलदीप के भाई अतुल सिंह सेंगर सहित चार अन्य लोगो को आरोपी बनाया गया था. अब सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के मामले में मुकदमा चलेगा और सीबीआई के चार्जशीट के अनुसार गवाहियां होंगी.

उन्नाव दुष्कर्म मामले में बीते शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ही भाजपा के पूर्व MLA कुलदीप सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप निर्धारित किए थे. इससे पहले अदालत की तरफ से जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद अदालत ने सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया था. 

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