आरबीआई के इस आदेश से ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत
आरबीआई के इस आदेश से ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत
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नई दिल्लीः ग्राहकों की यह आम समस्या है कि ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक तय समय में पैसा वापस नहीं लौटाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों की इस समस्या पर गौर करते हुए एक नया आदेश जारी किया है। ग्राहकों की फेल्ड ट्रांजेक्शन की शिकयतों को ध्यान में रखते हुए टर्न अराउंड टाइम (TAT) एक निश्चित समयावधि तय की है। इ

सके तहत अगर किसी ग्राहक का ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो बैंक एक निश्चित समयाव​धि के अंदर उसका सेटलमेंट करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक ग्राहकों को मुआवजा देंगे।रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को ग्राहकों की शिकायत या मुआवजे के दावे का इंतजार किए बिना मुआवजा देना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए पहली बार अप्रैल में टीएटी को लेकर घोषणा की थी। बैंक ने देखा था कि ग्राहकों की शिकायतों के बाद भी इसमें ज्यादा समय लग रहा है।

सुप्रीम बैंक ने लेनदेन को आठ अलग-अलग वर्गों में बांटा है जिसमें नए दिशानिर्देश लागू होंगे, इनमें एटीएम से लेनदेन, कार्ड लेनदेन, तत्काल भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और प्रीपेड कार्ड शामिल हैं। ट्रांजेक्शन के बाद से 5 दिन में खाते में पैसा वापस लौटाना होगा। रकम वापसी में बैंक द्वारा तय मियाद से ज्यादा वक्त लगाया गया तो ग्राहक को 100 रुपए रोजाना हर्जाना मिलेगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस आदेश पर शीघ्र अमल करने को कहा है।

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