बीपीएल आवेदकों को प्रतिमाह 20 रूपये 25 किश्तों में देने की सुविधा
बीपीएल आवेदकों को प्रतिमाह 20 रूपये 25 किश्तों में देने की सुविधा
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उज्जैन : अब राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को स्टाम्प ड्यूटी के 501 रूपये एक मुश्त में नहीं देना होंगे। ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब परिवारों को एक नई सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिससे कि गरीब परिवार बिजली के घरेलू कनेक्शन में आवेदन के समय स्टाम्प ड्यूटी के रूप में एक भी पैसा जमा नहीं करेंगे। यह पैसा उन्हें कनेक्शन मिलने के बाद आने वाले बिलों में प्रतिमाह 20 रूपये 25 किश्त में देने की सुविधा मिलेगी।

विद्युत प्रदाय संहिता के वर्तमान प्रावधान के अनुसार घरेलू बीपीएल सहित सभी आवेदक के लिए स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना आवश्यक होता है। राज्य शासन ने 501 रुपये स्टाम्प शुल्क देने के लिए गरीब उपभोक्ताओं के हित में कुछ नये प्रावधान किए हैं। इसमें बीपीएल उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देते समय सादे कागज पर अनुबंध हस्ताक्षरित कर घरेलू कनेक्शन दिए जाने के बाद स्टाम्प शुल्क की राशि 25 समान किश्त में मासिक बिल के साथ देना होगी। इसका आशय है कि राशि प्रतिमाह 20 रूपये बिजली बिल के साथ 25 माह तक देना होगी। 

शासन ने निर्देश दिए है कि कंपनी बीपीएल उपभोक्ताओं की एक सूची तैयार करेगी और राज्य की ट्रेजरी में स्टाम्प शुल्क की एक मुश्त राशि सूची अनुसार जमा कराते हुए हस्ताक्षरित अनुबंध पर ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। व्यवस्था से गरीब उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में एक साथ 501 रूपये देने की अनिवार्यता समाप्त होगी और उन्हें आसानी से बिजली कनेक्शन मिल पाएंगे।

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