निर्यात नीति संशोधन: सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
निर्यात नीति संशोधन: सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
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नई दिल्ली: केंद्र ने गेहूं निर्यात नीति में बदलाव करते हुए इसे 'निषिद्ध' श्रेणी में शामिल किया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार गेहूं के निर्यात पर "तत्काल प्रभाव से" प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासन के अनुसार, यह कदम देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का प्रबंधन करने के लिए किया जा रहा है।  "कई कारणों के परिणामस्वरूप वैश्विक गेहूं की कीमतों में नाटकीय वृद्धि हुई है, जिससे भारत, पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, मंत्रालय ने अपनी घोषणा में कहा।

हालांकि, अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले जारी किए गए अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्र के साथ शिपमेंट को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। निर्यात की अनुमति भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए गए प्राधिकरण के साथ-साथ सरकारों के अनुरोधों के आधार पर दी जाएगी।

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