क्या ठप रहेगी औद्योगिक गतिविधिया ?
क्या ठप रहेगी औद्योगिक गतिविधिया ?
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आज 21 दिन के लॉकडाउन का अतिंम दिन है. वही, लॉकडाउन के दो हफ्ते बढाए जाने की संभावनाओं को देखते हुए इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों को किस हद तक इजाजत दी जाएगी, अब यह पूरी तरह से गृह मंत्रालय पर निर्भर है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से मैन्यूफैक्चरिंग को चरणबद्ध तरीके से आरंभ करने का पूरा खाका गृह मंत्रालय को पहले ही सौंपा जा चुका है. इसके तहत 16 प्रकार के औद्योगिक उत्पादन को आरंभ करने की सिफारिश की गई है. मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सरकार कुछ शर्तो के साथ निर्यात एवं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को शुरू करने की इजाजत दे सकती है. सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों के मूवमेंट को भी बिना पास आने-जाने की छूट दी जा सकती है.

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इस मामले को लेकर सोमवार को गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रकों की आवाजाही को पूरी तरह से छूट दी गई है. ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को अलग से पास जारी कराने की जरूरत नहीं होगी. वैसे ही, सभी मालगोदाम, कोल्ड स्टोरेज को चलाने की इजाजत दी गई है. एयरपोर्ट, रेलवे और कस्टम के अधिकारी भी ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को पास जारी कर सकते हैं. राज्यों की सीमा पर स्थित आवश्यक वस्तुओं की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में श्रमिकों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं. आटा, दाल से जुड़े छोटे उद्यमियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य सरकार को इन निर्देशों को जिला स्तर तक पहुंचाने के लिए कहा गया है ताकि किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं हो.सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के रुख को देखते हुए यह साफ है कि लॉकडाउन जारी रहने की स्थिति में भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं उनकी सप्लाई चेन से जु़ड़ी सेवा को कामकाज की इजाजत मिलने जा रही है. आवश्यक वस्तुओं में कृषि संबंधी उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड उत्पाद, एफएमसीजी, दवा उत्पादन व पैकेजिंग उद्योग को सशर्त उत्पादन करने की इजाजत मिल सकती है.

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