PF निकालने पर कटेगा TDS
PF निकालने पर कटेगा TDS
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नई दिल्ली : PF विदड्रॉल पर TDS काटने का फैसला रिटायरमेंट फंड बॉडी (ईपीएफओ) ने अगले महीने से किया है, जहां PF 30,000 रुपये से अधिक होगा और कर्मचारी ने 5 साल से कम काम किया होगा। ईपीएफओ के सर्कुलर के नियम अनुसार फाइनेंस ऐक्ट, 2015 में कर्मचारी को भविष्य निधि के भुगतान के संबंध में नई धारा 192-ए जोड़ी गई है। यह नियम 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जानकारी दी, "यदि कर्मचारी की इकट्ठी हुई पीएफ राशि भुगतान के समय 30,000 रुपये या इससे अधिक है और सर्विस 5 साल से कम है तो टीडीएस काटा जाएगा।

सर्कुलर के मुताबिक, टीडीएस 10 फीसदी की दर से काटा जाएगा, बशर्ते पैन जमा किया गया हो। हालांकि, अगर फॉर्म 15जी या 15एच जमा किया जाता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इन फॉर्मों में यह घोषणा करनी होगी कि ईपीएफओ से पीएफ हासिल करने के बाद उसकी आय कर योग्य नहीं होगी। जहां फॉर्म 15-एच वरिष्ठ नागरिकों (60 साल की उम्र से ज्यादा के लोग) जमा किया जाता है, वहीं फार्म 15जी 60 वर्ष से कम उम्र के लोग जमा करते है। 

सर्कुलर के मुताबिक, यदि सदस्य पैन या फार्म 15-जी या 15-एच जमा करने में विफल रहता है तो अधिकतम 34.608 प्रतिशत के मार्जिनल रेट से टीडीएस काटा जाएगा। हालांकि, ईपीएफओ के टीडीएस काटने में कुछ अपवाद हैं। एक खाते से दूसरे खाते में पीएफ ले जाने की स्थिति में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा, यदि कर्मचारी खराब स्वास्थ्य की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

 

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