मुश्किल से निकलेगा पीएफ, नियम हुए सख्त
मुश्किल से निकलेगा पीएफ, नियम हुए सख्त
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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भविष्य निधि (PF) को निकालने तथा इस राशि के वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के नियमों को सख्त कर दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से अब अंशधारक 54 साल की उम्र पार करने के बाद अपने पीएफ को निकालने के लिए दावा नहीं कर सकेंगे. अब इसके लिए उन्हें 57 साल की उम्र होने तक इंतजार करना पड़ेगा. बता दे की EPFO के 5 करोड़ शेयरहोल्डर हैं.

आपको जानकारी दे की पुराने नियमों के मुताबिक RPFO के शेयरहोल्डर 54 साल की उम्र पूरी करने के बाद अपने पीएफ खाते की 90 प्रतिशत राशि निकाल सकते थे. उनके दावों का निपटान सेवानिवृत्ति से एक साल पहले हो जाता था. अधिकारी के मुताबिक पहले का नियम तर्कसंगत था क्योंकि कई संस्थानों में सेवानिवृत्ति की आयु 55 या 56 साल होती थी. आज के परिदृश्य में सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल है और अब यह योजना का यह प्रावधान तार्किक नहीं रह गया है.

साथ ही साथ एक अन्य बदलाव के तहत ईपीएफओ ने अब पीएफ से निकाली गई रकम को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थानांतरित करने के लिए आयु सीमा अनिवार्य रूप से 57 वर्ष कर दी है. पहले इस योजना में निवेश 55 वर्ष की उम्र में किया जा सकता था.

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