बदले PF के नियम: एक महीने तक बेरोजगार निकाल सकते है राशि
बदले PF के नियम: एक महीने तक बेरोजगार निकाल सकते है राशि
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दिल्ली: अब एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में 75% तक PF राशि निकालने का विकल्प सदस्यों के पास होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अब इस का लाभ उठा सकते है और साथ ही खाता बंद होने का खतरा भी नहीं होगा. मंगलवार को ईपीएफओ के ट्रस्टी की बैठक के बाद श्रम मंत्री और EPFO के सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हमने इस योजना में संशोधन का निर्णय किया है. इसके तहत एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ईपीएफओ का कोई भी सदस्य 75% तक राशि को अग्रिम तौर पर निकाल सकता है और अपने खाते को बनाए रख सकता है.

 

ईपीएफओ योजना 1952 के नए प्रावधान के तहत दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में खाताधारक अपनी बची हुई 25% राशि की भी निकासी कर खाते को बंद कर सकता है. मौजूदा समय में कोई भी उपयोक्ता दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही इस राशि की निकासी कर सकता है. 


गंगवार ने कहा, 'हमने ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) मैन्युफैक्चरर्स एसबीआई और यूटीआई म्यूचुअल फंड की समय सीमा भी 1 जुलाई 2019 तक के लिए बढ़ा दी है. ' श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेट फंड) में ईपीएफओ का निवेश 47,431.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और जल्दी ही यह एक लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा. इस निवेश पर प्रतिफल 16.07 प्रतिशत है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ये फैसला सदस्यों के लिए राहत भरा है.

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