भविष्य निधि से पैसा निकालने का नया नियम 30 अप्रैल तक टला
भविष्य निधि से पैसा निकालने का नया नियम 30 अप्रैल तक टला
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नई दिल्ली : हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा किसी अंशधारक के 2 महीनो से ज्यादा के समय तक बेरोजगार रहने के बाद भविष्य निधि से पैसा निकालने पर रोक लगाए जाने के नियम के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया गया है. जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि इस नियम को 30 अप्रैल तक के लिए टालने का काम किया गया है. यानि कि अब ऐसे व्यक्ति जोकि दो महीनो से ज्यादा की माह अवधि से कही भी रोजगार नहीं कर रहे है, वे इस महीने के अंत तक भविष्य निधि से अपना पूरा पैसा निकालने के लिए आवेदन पेश कर सकते है.

इस मामले में सामने आए EPFO के एक परिपत्र से यह पता चला है कि अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन में हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए नए प्रावधान 1 मई 2016 से अमल में आने वाले है. साथ ही यह भी बता दे कि परिपत्र से यह बात भी सामने आई है कि 30 अप्रैल तक आने वाले सभी दावों का निपटान 10 फरवरी 2016 को जारी अधिसूचना से पहले के प्रावधान के अनुरूप किया जाना है.

गौरतलब है कि फरवरी माह के दौरान ईपीएफ योजना 1952 में भविष्य निधि से निकासी नियमों को सख्त कर दिया गया है. और इसके साथ ही दावों के निपटान के लिये सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उम्र सीमा को भी 54 से 58 वर्ष किया गया है.

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