योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही होगी उत्तर प्रदेश में एंट्री
योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही होगी उत्तर प्रदेश में एंट्री
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लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में प्रवेश के लिए अब कोरोना की नकारात्मक रिपोर्ट का होना आवश्यक होगा। रविवार को प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए ये निर्देश जारी किया है। ऐसे में अब किसी भी दूसरे प्रदेश से जब उत्तर प्रदेश में आना होगा तो कोरोना की नकारात्मक रिपोर्ट का साथ होना जरुरी रहेगा। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलाधिकारियों संग एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। 

वही उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बताया गया है कि जिन प्रदेशों में सकारात्मकता दर 3 फीसदी से अधिक है, वहां से आने वाले लोगों को कोरोना की नकारात्मक रिपोर्ट (RT-PCR) लाना जरुरी रहेगा। ये भी साफ़ कर दिया गया है कि कोरोना रिपोर्ट सिर्फ चार दिन पुरानी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने उन व्यक्तियों के लिए छूट की बात भी कही है जिन्हें कोरोना टीके के दोनों टीके लग चुके हैं। मगर फिर भी सड़क/वायु/रेल मार्गों के अतिरिक्त व्यक्तिगत साधनों से आ रहे कई व्यक्तियों पर ये नियम लागू रहने वाले हैं। 

बैठक के चलते सीएम की ओर से ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट’ की नीति पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना प्रभावित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में प्रवेश लेगा, उनकी वक़्त रहते कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना आवश्यक है। वहीं आगमन पर एंटीजन टेस्ट तथा थर्मल स्कैनिंग की बात भी कही गई है। योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना नियमों का प्रदेश में कठोरता से पालन होना चाहिए। उन्होंने बताया है कि इन्फ्रारेड थर्मामीटर के माध्यम से भी व्यापक स्कैनिंग पर जोर देना होगा।

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