मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूलों में इंग्लिश अनिवार्यता पर सरकार को दिया यह निर्देश
मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूलों में इंग्लिश अनिवार्यता पर सरकार को दिया यह निर्देश
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चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश बोलना सीखने को अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल करने पर आठ हफ्तों में जनहित याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया है। दरअसल यह याचिका डीएमके के एक विधायक ने दायर की थी। 

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हस्तक्षेप नहीं कर सकते

सूत्रों से मिली जानकारी मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा चूंकि मामला राज्य की शिक्षा नीति से जुड़ा है, लिहाजा हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हालांकि हमारा मानना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव याचिकाकर्ता को पक्ष रखने का उचित अवसर देंगे और उनके द्वारा दिए गए तथ्यों के बाद आठ हफ्तों के भीतर इस पर फैसला लें। 

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खासी परेशानी होती है

प्राप्त जानकारी अनुसार डीएमके विधायक ने जनहित याचिका में कहा कि शिक्षा नीति के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तमिल मीडियम स्कूलों में दूसरी कक्षा से लेकर बाहरवीं तक इंग्लिश को दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाया जाता है। दूसरी कक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त करने के बावजूद छात्रों को इंग्लिश बोलने या समझने के साथ ही लिखने में भी खासी परेशानी होती है। ऐसे में विभिन्न संस्थानों में पेशेवर कोर्स में दाखिला लेने में व्यावहारिक समस्या आती है क्योंकि वहां उन्हें इंग्लिश पढ़नी होती है। लिहाजा सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश बोलना सीखने को अनिवार्य विषय के तौर पर लागू किया जाएगा।  

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