'सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण..', आदेश के खिलाफ सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
'सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण..', आदेश के खिलाफ सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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नई दिल्ली: केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने की अधिसूचना को चुनौती देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि हम आपको राहत देते हैं, तो इसका प्रभाव पूरे जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका अदालत से वापस ले ली है. जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता रोशनी एक्ट के तहत स्वामित्व का दावा कर रहा है. मगर, इसको यानी रोशनी एक्ट को तो पहले ही समाप्त किया जा चुका है. यह किसी छोटी जमीन के स्वामित्व का केस नहीं है. इसके पास बड़ी जमीन का स्वामित्व है. याचिकाकर्ता ने कहा कि हमने वाणिज्यिक जमीन की दर से पूरी रकम अदा की है, हमारे स्वामित्व का अधिकार सुरक्षित था.

इससे पहले शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जारी उस सर्कुलर पर रोक लगाने से मना कर दिया था, जिसमें उपायुक्तों को 31 जनवरी, 2023 तक रोशनी एक्ट के तहत राज्य में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. हालांकि, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने कोई लिखित आदेश पारित नहीं किया था. 

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