कल से पीएफ के नियमों में होंगे यह बड़े बदलाव
कल से पीएफ के नियमों में होंगे यह बड़े बदलाव
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नई दिल्ली : कल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके तहत नौकरी बदलने पर आपको अपना पीएफ खाता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अप्रैल से अगर आप किसी कंपनी में जॉब बदलते हैं तो आपका पीएफ खाता स्वत: ही वहां चलने लगेगा। आपको नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफर करवाने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

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ऐसा होगा नया नियम 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि ईपीएफ ट्रांसफर का नया ऑटोमैटिक सिस्टम अगले महीने से लागू होगा। शेयर बाजार विशेषज्ञ रंजन वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से कोई भी कागजी शेयर यानी सर्टिफिकेट के रूप में शेयर नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के नियम के हिसाब से सभी शेयर केवल डीमैट अकाउंट में ही रहेंगे। इसके अलावा कोई प्रक्रिया मान्य नहीं होगा।

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और भी कई क्षेत्रों में होंगे बदलाव 

इसी के साथ 31 मार्च 2019 तक सस्ते घरों पर आठ प्रतिशत जीएसटी रहेगा और दूसरी श्रेणी के घरों पर 12 प्रतिशत होगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए 1.5 करोड़ के टर्नओवर की सीमा होगी। जीएसटी में रजिस्टर करवाने के लिए टर्नओवर की लिमिट 40 लाख इसी तारीख से होगी। रियल इस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की नई दरें भी एक अप्रैल से लागू होंगी। इसके तहत सस्ते घरों पर एक प्रतिशत जीएसटी लगेगा। दूसरी श्रेणी के मकानों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

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