Dec 02 2015 10:12 AM
नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंशधारकों के लिए एक नई खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि अंशधारक अब भविष्य निधि PF को निकालने के लिए अपने नियोक्ता से सत्यापन करवाये बिना भी आवेदन जमा करवाने का काम कर सकते हैं. गौरतलब है कि मिनिस्ट्री भी हर समस्या का निपटारा ऑनलाइन ही करवाना चाहती है और इस दिशा में ही यह उल्लेखनीय कदम भी उठाया गया है.
फ़िलहाल जो प्रणाली काम कर रही है उसके तहत PF निकासी के लिए खुद अंशधारकों को अपना आवेदन नियोक्ता के जरिये जमा करना होता है और इसके तहत ही आवेदन फॉर्म का सत्यापन भी अनिवार्य देखा गया है. साथ ही आपको जानकारी में यह भी बता दे कि यह सर्विस ऐसे अंशधारकों के लिए होने वाली है जिनका यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट शुरू हो चूका है.
और ऐसे कहते के लिए बैंक खाता और साथ ही आधार संख्या जैसी कई जानकारियां दी जा चुकी है. इस मामले में ही एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि इस नई पहल से हमें कई सुविधाये मिलने वाली है और ऑनलाइन होने की वजह से इसका निपटान भी जल्द से जल्द किया जा सकेगा.
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