20 हजार की रिश्वत लेने वाले रिश्वतखोर कनिष्ठ यंत्री को मिली चार साल की सजा
20 हजार की रिश्वत लेने वाले रिश्वतखोर कनिष्ठ यंत्री को मिली चार साल की सजा
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ग्वालियर: बिजली कंपनी के रिश्वतखोर कनिष्ठ यंत्री माधव पावसे को सजा सुनाई जा चुकी है। जी दरअसल हाल ही में उन्हें विशेष सत्र न्यायाधीश रामजी गुप्ता ने चार साल की सजा सुना दी है। इसी के साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी उनपर लगाया गया है। आपको बता दें कि अब पावसे को कोर्ट से जेल भी भेजा जा चुका है। आप जानते ही होंगे पावसे को मुरैना की ऑइल कंपनी के मालिक अनिरुद्ध राठौर से 3।70 लाख रुपये का बिल शून्य करने के लिए 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया था।

अब हाल ही में विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि, 'बिजली कंपनी की सतर्कता टीम ने 19 मई 2016 को कमलनाथ ट्रेडिंग ऑइल मिल, मुरैना पर छापा मार तीन लाख 70 हजार रुपये बिल का नोटिस भेजा था। मिल मालिक ने पावसे से संपर्क करबिल कम करने की मांग की। इस पर पावसे ने 30 हजार रुपये रिश्वत देने पर बिल पूरी तरह शून्य होने की बात कही।'

आगे उन्होंने बताया इस बारे में शिकायत अनिरुद्ध राठौर ने 23 जून 2017 को लोकायुक्त पुलिस कार्यालय मोतीमहल में की थी। जी दरअसल पावसे ने राठौर को 23 जून 2017 को कस्तूरबा चौहान कमला राजा हॉस्पिटल के पास बुलाया था। उस दौरान जैसे ही पावसे ने रिश्वत ली, वैसे ही उसे लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया था।

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