नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों में जल्द ही उपचुनाव होने की संभावना है। दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वो दिल्ली के 13 वार्डों में तीन माह के भीतर उपचुनाव कराए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी इस संबंध में निर्देश दिए है।
मुख्य न्यायधीश जी रोहिणी और जयंत नाथ की बेंच ने कहा कि हम प्रतिवादी संख्या एक को निर्देश देते है कि वह तीनों नगर निगमों के 13 सीटों पर उपचुनाव कराए। साथ ही हम दिल्ली सरकार को भी आदेश देते है कि वह आज से 4 सप्ताह के भीतर पर्याप्त श्रमबल और फंड उपलब्ध कराए। दिल्ली सरकार ने ही 2017 में होने वाले चुनाव को 2016 के सितंबर में कराने का सलाह दिया था।
इस पर कोर्ट का कहना था कि इतने दिनों तक 13 सीटों को खाली रखना सही नही है। इसके बाद 22 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि यदि दिल्ली सरकार पर्याप्त श्रम बल और कोष उपलब्ध कराती है, तो वो 4 माह के भीतर इन सीटों पर चुनाव करा सकती है।
अदालत का यह आदेश 20 साल की विधि छात्रा संजना गहलोत की याचिका पर आया है। छात्रा ने अपने गांव में नालों का पानी सड़कों पर बहने और पूरे गांव में हर जगह कचरा बिखरे होने कारण आ रही बदबू का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी।