रमजान में मतदान: सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश, चुनाव आयोग ने कर दिया ख़ारिज
रमजान में मतदान: सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश, चुनाव आयोग ने कर दिया ख़ारिज
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि ‘लू’ और रमजान के मद्देनज़र लोकसभा चुनाव के शेष चरणों का मतदान शुरू होने का वक़्त सुबह सात बजे से पहले सवेरे पांच बजे करने के बारे में वह जरुरी आदेश जारी करे. इस मांग को निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है. इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच के सामने इस सिलसिले में एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया है.

उल्लेखनीय है कि अदालत ने कहा था, ‘निर्वाचन आयोग को जरुरी आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाता है. उपरोक्त संदर्भों में रिट याचिका का समाधान किया जाता है.’ यह याचिका वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात ने दाखिल की थी. इसके माध्यम से चुनाव के शेष चरणों में वोटिंग का समय सुबह सात बजे की जगह दो से ढाई घंटे पहले, सुबह साढ़े चार या पांच बजे से करने के लिए गुजारिश की गई थी.

याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के तहत पांचवें, छठे और सातवें चरण की वोटिंग के लिए मतदान का वक़्त दो से ढाई घंटे पहले करने का निर्देश देने का आग्रह किया है. बाकी तीन चरणों के तहत क्रमश: छह मई, 12 मई और 19 मई को वोट डाले जाने हैं. याचिका में कहा गया है कि चुनाव के इन बाकी चरणों के दौरान देश के कई हिस्सों में ‘लू’ चलने की परिस्थितियां रहेंगी और रमजान भी रहेगा, इसलिए चुनाव आयोग को आवश्यक निर्देश दिया जाए.

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