चुनाव आयोग की मांग, वोटिंग से 2 दिन पहले हर तरह के चुनावी विज्ञापन पर लगे रोक
चुनाव आयोग की मांग, वोटिंग से 2 दिन पहले हर तरह के चुनावी विज्ञापन पर लगे रोक
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नई दिल्‍ली: चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से वोटिंग से 48 घंटे पहले डिजिटल और प्रिंट मीडिया में चुनावी और राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कानून मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 में संशोधन करने  की मांग भी की है. दरअसल, इसके जरिए चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले ऐसे विज्ञापनों पर पाबन्दी लगाने से मतदाताओं पर पड़ने वाले किसी भी तरह प्रभावों को रोका जा सकेगा.

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इस बीच गर्मियों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग ने तमाम राज्य सरकारों को अपने गृह जिलों में पदस्थापित और गत चार वर्षों में एक ही जिले में तीन वर्ष बिताने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं. सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं.

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निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को ख़त्म हो रहा है जबकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम की विधानसभा का कार्यकाल क्रमश: 18 जून, 1क जून, 11 जून और 27 मई को समाप्त हो रहा है. चुनाव आयोग के लिए लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों की तैयारियों के चलते इस तरह के निर्देश जारी करना आम बात है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारी किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया में दखलंदाजी न करें और चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से पूर्ण हो सके.

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