गुजरात: गुजरात सरकार ने रविवार को कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए कुछ सीमित प्रतिबंधों के साथ 19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद के जुलूस निकालने की अनुमति दी। तदनुसार, राज्य के गृह विभाग ने दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम के अंतिम पैगंबर की जयंती को चिह्नित करने के लिए मंगलवार को मनाए जाने वाले ईद-ए-मिलाद के प्रत्येक जुलूस में 15 से अधिक व्यक्तियों और एक वाहन की अनुमति नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य के आठ शहरों में रात के कर्फ्यू के मद्देनजर केवल दिन के समय ही जुलूस निकाला जा सकता है।
सरकार ने कहा कि जुलूसों की आवाजाही उनके इलाकों में नियंत्रित रहनी चाहिए ताकि वे कम से कम समय में पूरी हो सकें। इसमें कहा गया है कि जुलूस और उत्सव का आयोजन मास्क, सैनिटाइटर और सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग के संदर्भ में कोरोनोवायरस दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा "ईद-ए-मिलाद कल (19 अक्टूबर) मनाई जाएगी। सरकार ने यह निर्णय राज्य के गृह विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों के मद्देनजर लिया है, जिसमें जुलूस निकालने और उस दिन अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति का अनुरोध किया गया है।"
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