Nov 02 2016 03:07 PM
नई दिल्ली : चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार ने यदि अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत दी तो, इसका खामियाजा उसे भुगतने के लिये तैयार रहना होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता को छुपाने या गलत जानकारी नहीं दे सकता है, अन्यथा उसका निर्वाचन रद्द किय जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क है कि जिस तरह, उम्मीदवार मतदाता से वोट देने की अपील कर सकता है उसी तरह मतदाता को यह भी अधिकार है कि वह प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्याशी को हलफनामे में झूठी जानकारी नहीं देनी होगी। मालूम हो कि इस मामले में पहले कुछ विवाद सामने आ चुके है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रत्याशियों से शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने के लिये गंभीर होने के लिये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रत्याशियों को कानून का सम्मान करते हुये शैक्षणिक योग्यता के बारे में सही जानकारी देना होगी।
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