905 करोड़ रुपये की अवैध हेजिंग पर 6 कंपनियों को ED का नोटिस
905 करोड़ रुपये की अवैध हेजिंग पर 6 कंपनियों को ED का नोटिस
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत कम से कम 6 फर्मों और इसके डायरेक्टर्स को 905 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्राओं के अनधिकृत बढ़ोतरी (हेजिंग) के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है. हेजिंग एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है, जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति को लेकर निवेश में हुए घाटे की भरपाई करने के लिए नियोजित की जाती है. यह कमोडिटी के दामों में होने वाले उतार-चढ़ाव से नुकसान से बचने का एक तरीका भी होता है.

वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई फर्मों को फेमा नोटिस भेजे हैं. इन फर्मों में संतोष प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पेन्नार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, डिलाइट सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर आदित्य सारदा और नवीन नय्यर, हेडेन वेनिजा प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मैरीगोल्ड वेनिजा के रूप में जाना जाता था) के डायरेक्टर सचित सर्राफ और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन CEO और MD शामिल हैं.

जांच एजेंसी ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड वह पोर्टल है जिस पर ये अनधिकृत ट्रांसक्शन हुए थे. जांच एजेंसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर फेमा के प्रावधानों के तहत प्रारंभिक जांच की गई थी. जांच से पता चला है कि ये कंपनियां विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों के अनधिकृत ट्रांसक्शन में शामिल थीं.

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