ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी में तेलंगाना की फर्म की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी में तेलंगाना की फर्म की संपत्ति कुर्क की
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तेलंगाना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को घोषणा कि की हैदराबाद स्थित एक फर्म की 43.25 करोड़ रुपये की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में जब्त की गई है।

शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके प्रमोटर और प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ मामले में, एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तेलंगाना में 15 जमीनों को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (अब एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक को "कुल 87 करोड़ रुपये का नुकसान" करने के लिए आरोपी के खिलाफ सीबीआई द्वारा बेंगलुरु में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस (पीएनबी) को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ईडी ने एक बयान में कहा, आरोपी प्रमोटरों ने "फर्जी वित्तीय विवरण, चालान और अन्य दस्तावेज पेश करके एसबीएच और पीएनबी हैदराबाद से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया।"

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