सिक्कों और फटे पुराने नोटों का विनिमय आसान
सिक्कों और फटे पुराने नोटों का विनिमय आसान
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नई दिल्ली : आम तौर पर लोग फटे - पुराने नोटों को बदलवाने में झिझकते हैं .जबकि इनका विनिमय बैंकों में आसानी से किया जा सकता है. अपने बैंक की शाखा के अलावा इन्हे किसी दूसरी शाखा में भी बदला जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश अनुसार कोई भी बैंक इन्हें बदलने से इंकार नहीं कर सकता.

आपको जानकारी दे दें कि रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बैंक में 1 रुपए या इससे ऊपर की कीमत वाले सिक्के जमा कराने जाता है, तो एक दिन में वह अधिकतम 1000 रुपए तक के सिक्के जमा करा सकता है, वहीं 50 पैसे के एक दिन में अधिकतम 20 सिक्के अर्थात 10 रुपए तक के सिक्के जमा हो सकते हैं.

इसी तरह फटे पुराने नोटों को बदलने का नियम यह है कि अगर कोई नोट गंदा हो चुका हो, 2 हिस्सों में बंट गया हो या फिर नोट के दो हिस्सों को चिपकाया गया हो, तो उस नोट को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में बदला जा सकता है. ऐसे नोट एक दिन में प्रति व्यक्ति 20 नोट बदले जा सकते हैं, या फिर अधिकतम 5000 रुपए तक के नोट बदले जा सकते हैं. 5000 रुपए तक या 20 नोट बदलने तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.लेकिन यदि ऐसे नोट 20 से ज्यादा हैं या फिर उनकी कीमत 5000 रुपए से अधिक है, तो बैंक को सेवा शुल्क लेने का हक़ है.

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