नई दिल्ली : जो ग्राहक बीमा पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए यह खास खबर है कि बीमा पॉलिसी लेने के नियम पूरी तरह से बदल गए हैं. 1 अक्टूबर के बाद आप बिना ई-खाता खोले बिना बीमा नहीं करवा पाएंगे. आपको यह जानकारी दे दें कि इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेलवपमेंट अथॉरिटी (आईआरडीए) ने 1 अक्टूबर से बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ई-अकाउंट खोलना जरूरी कर दिया है. ई-अकाउंट एक तरह का बैंक होगा जिसमें आपकी सभी बीमा पॉलिसी मौजूद होगी और आप अपनी मर्जी से एक्सेस कर सकेंगे. इसमें माइक्रो बीमा को शामिल नहीं किया गया है.पुराने बीमाधारक चाहें तो दस्तावेजों को फिजिकल फॉर्म में या ई-अकाउंट में अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं.
इस नई प्रक्रिया के अनुसार अगर आपने इंश्योरेंस रिपॉजिटरी की वेबसाइट के जरिए अपना ई-इंश्योरेंस खाता खोला है तो आपको पॉलिसी खरीदने के लिए बीमा कंपनी के साथ ई-अकाऊंट नंबर साझा करना होगा. रिपॉजिटरी ग्राहक को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए अधिकृत नहीं हैं. अगर आपने खाता बीमा कंपनी के जरिए खोला है तो पॉलिसी खरीदने के लिए प्रक्रिया और दूसरी गतिविधियां बीमा कंपनी पूरी करेगी. एक बार खाता खुल जाने पर आप अपना खाता लॉगइन कर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं. आप अपना ई-इंश्योरेंस अकाऊंट बीमा कंपनी के जरिए ई-अकाऊंट खुलवा सकते हैं.
वहीं दूसरा तरीका यह है कि आप आईआरडीए की ओर से अधिकृत 5 रिपॉजिटरी में से एक की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना ई-इंश्योरेंस अकाऊंट खुलवा सकते हैं. ये 5 इंश्योरेंस रिपॉजिटरी हैं -सीएएसएस रिपॉजिटरी सर्विसेज, कार्वी इंश्योरेंस रिपॉजिटरी, सैंट्रल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी, एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट और एसएचसीआईएल प्रोजैक्ट्स.शामिल हैं. इसके लिए आवेदनपत्र के साथ में केवाईसी डाक्यूमेंट और आधार कार्ड देना जरुरी होगा.