May 29 2016 06:27 PM
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली द्वारका की जिला अदालत के कर्मचारियों व अधिकारियों को ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा. इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है|
जारी आदेश के अनुसार महिलाओं को सलवार कमीज या साड़ी और पुरुषों को पैंट- शर्ट और फार्मल जूते पहनने होंगे. साथ ही अदालत परिसर में अपना पहचान पत्र साथ में रखना होगा. इन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है. यह आदेश द्वारका जिला अदालत की जज रवीन्द्र कौर ने 23 मई को जारी किया|
उधर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने ड्रेस कोड के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि मायूसी की बात है कि यह फैसला न्यायपालिका की तरफ से आया है. उन्होंने कहा महिलाओं की किसी भी वारदात को हमेशा कपड़ों से जोड़ा जाता है. यह मानसिकता की बात है. अगर महिलाओं को जबरन सलवार- कमीज पहनने को कहा जाए तो यह गलत है|
वहीं पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह का कहना है कि द्वारका कोर्ट ने जो ड्रेस कोड का आर्डर निकाला है यह आर्डर दिल्ली हाई कोर्ट निकाल सकता है. उनको हाई कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए क्योंकि स्थानीय कोर्ट को यह पावर नहीं दी गई है|
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