इस वजह से उच्च न्यायालय ने कर्नाटक और केरल सरकार को भेजा नोटिस
इस वजह से उच्च न्यायालय ने कर्नाटक और केरल सरकार को भेजा नोटिस
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बेंगलूरु: दक्षिण कन्नड़ और कासरगोड़ जिलों के बीच सड़क बंद करने के वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को हो रही दिक्कतों के वजह से पेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक और केरल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में कोर्ट से दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल तालुक को केरल के कासरगोड जिले में मंजेवार तालुक से जोड़ने वाले प्रदेश हाईवे पर अदन्यादका गांव स्थित सरदक्का सीमा चौकी खोलने की मांग थी. कोर्ट ने इस सुनवाई के बाद दोनों प्रदेशों को अपना जवाब देने को बोला है.

वहीं, मुख्य न्यायाधीश अभय ओक और न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की खंडपीठ ने सरकारों को निर्देश दे दिया है कि वे उनतीस जुलाई तक राधाकृष्ण नायक जेएस और अन्य लागों द्वारा दायर की गई इस याचिका पर अपना अपना उत्तर दें. बता दें की इस याचिका में बोला गया है कि दोंनों ओर के कई सीमावर्ती गांवों के रहने वाला का निरंतर बॉर्डर के इस पार और उस पार आना जाना होता है. क्योंकि केरल के तरफ पड़ने वाले गांवों में उक्त गाँवों के रहवासी हर रोज कर्नाटक की सीमा में सुल्या, बंटवाल, बेल्थंगड़ी और पुत्तुर आते रहते हैं.

वहीं, केरलवासी इन ग्रामीणों के बच्चे इन क्षेत्रों के विधालयों में रहे हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा यहीं पर उपलब्ध है और यह उनके लिए सरलता से सुलभ है.  इसके अलावा ग्राम पंचायत एनमकाजे ने दस जून को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें दक्षिण कन्नड़ के जिला उपायुक्त से आग्रह किया गया था कि वे सीमावर्ती गांवों के निवााियोंं को आने- जाने की परमिशन दें.  

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