बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने लगाए ये नए प्रतिबंध, कई कामों पर लगी रोक
बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने लगाए ये नए प्रतिबंध, कई कामों पर लगी रोक
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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में दिवाली के पश्चात् एक बार फिर से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका AQI के "गंभीर" श्रेणी को छूने के बाद दिल्ली में और भी पाबंदी लगा दी गई हैं। जिसके मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। जिसके मद्देनजर अब जरुरी परियोजनाओं को छोड़कर सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त ईटों के भट्टों, माइनिंग व उससे जुड़ी गतिविधियों सहित कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

वही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा जारी नए आदेश में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर NCR एवं आसपास के क्षेत्रों (सीएक्यूएम) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई करने के लिए उप-समिति ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग की। बैठक के चलते आयोग ने समग्र वायु गुणवत्ता मानकों की व्यापक समीक्षा करते हुए कहा कि धीमी हवा की रफ़्तार के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और खेत में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी की वजह से, जीआरएपी के चरण III को पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू करना जरुरी माना जाता है।

वही दिल्ली का एक्यूआई शनिवार प्रातः 11 बजे 398 (बहुत खराब) रहा, जो शुक्रवार को शाम 4 बजे 357 था। बृहस्पतिवार को यह 354, बुधवार को 271, मंगलवार को 302 और सोमवार (दिवाली पर) को 312 था। आनंद विहार (454 एक्यूआई) राजधानी का सबसे प्रदूषित स्थान रहा। वजीरपुर (439), नरेला (423), अशोक विहार (428), विवेक विहार (427) और जहांगीरपुरी (438) वे निगरानी स्टेशन रहे, जहां वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई। पड़ोसी शहरों गाजियाबाद (381), नोएडा (392), ग्रेटर नोएडा (398), गुरुग्राम (360) और फरीदाबाद (391) में भी हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के लगभग पहुंच गई।

GRAP स्टेज 3 में रहेंगे ये प्रतिबंध:-
*निर्माण कार्यों और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध।
*फैक्ट्रियां सप्ताह में पांच दिन ही संचालित रहेंगी। दो दिन पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश (दूध-डेयरी व मेडिकल के सामान से जुड़ी फैक्ट्रियों को छोड़कर)।
*NCR के लिए स्वीकृत ईंधन का उपयोग नहीं करने वाले ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट्स बंद रहेंगे।
*स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा।
*खनन एवं संबंधित गतिविधियों पर रोक  
*प्रदेश सरकारें बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया) पर पाबंदी लगा सकती हैं।

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